आगरा जिले में आठ अक्तूबर तक धारा 144 लागू

आगरा/आगरा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 आठ अक्तूबर तक लागू रहेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और आगरा महानगर में विभिन्न धार्मिक पर्वों मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, उर्स हजरत अबुल उल्लाह, महात्मा गांधी जयंती और वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने बताया है कि इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो। उन्होंने सभी से इस आदेश का पालन किए जाने की अपेक्षा की है। कोविड प्रोटोकाल का पूरा पालन करना होगा। कहा कि जनपद में पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलॉन पतंग डोरी, चायनिज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, झॉकी, अनुमति बिना जुलूस आदि नहीं निकालेंगें, किंतु यह प्रतिबंध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों/कार्य स्थलों पर लागू नहीं होगा। कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना नंबर के वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर और व्यावसायिक परिसर में बिना नंबर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा। प्रत्येक व्यक्ति निर्देशों का पालन करेगा।

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