कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह पर कसा शिकंजा, गैर जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली  । पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग से जुड़े एक दशक से पुराने मनी लांड्रिंग के मामले में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि बार-बार समन भेजने के बावजूद शाह पेश नहीं हो रहे हैं। जिसे देखते हुए न्यायाधीश ने सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्णय लिया।

सरकारी वकील एनके माटा ने बताया कि वर्ष 2005 में दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद वानी नाम के हवाला ट्रेडर को गिरफ्तार किया था। वानी का कहना था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये अपने नेटवर्क के माध्यम से भेजा था। जिसके बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू की थी।

वानी को मध्य-पूर्व से आई 63 लाख रुपये की खेप के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया गया था। इस राशि में से 50 लाख रुपये शाह को भेजे जाने थे और 10 लाख रुपये श्रीनगर में मौजूद जैश-ए- मोहम्मद के कमांडर अबु बकर को देना था। बाकी की तीन लाख रुपये कमीशन थे।

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