स्टार्टअप के लिए टर्नओवर की सीमा 25 करोड़ से बढ़ा कर 100 करोड़ : सीएम

देहरादून। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को 50 प्रतिशत रोजगार देने पर बाहरी राज्यों के स्टार्टअप को भी प्रदेश सरकार से मिलने वाली वित्तीय प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने स्टार्टअप नीति में संशोधन किया है।बुधवार को मंत्रिमंडल ने संशोधन स्टार्टअप नीति पर मुहर लगा दी है। जिसमें स्टार्टअप के लिए टर्नओवर की सीमा 25 करोड़ से बढ़ा कर 100 करोड़ कर दी गई। वहीं, 10 साल पुरानी कंपनी भी स्टार्टअप में पंजीकरण कराने के लिए पात्र होगी। केंद्र से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप अब प्रदेश सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ पा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने यह शर्ते रखी है कि बाहरी राज्यों के स्टार्टअप को 50 प्रतिशत रोजगार उत्तराखंड के लोगों को देना होगा। इसके साथ ही राज्य स्टार्टअप काउंसिल में पंजीकरण करना होगा।सरकार ने स्टार्टअप के लिए निर्धारित टर्नओवर की सीमा में छूट दी है। नीति में संशोधन के बाद 100 करोड़ वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनी भी स्टार्टअप मानी जाएगी। वहीं, 10 साल पुरानी कंपनी भी स्टार्टअप में मान्य होगी। इससे पहले सात साल पुरानी कंपनी ही स्टार्टअप के लिए पात्र थी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 52 और केंद्र ने उत्तराखंड के 157 स्टार्टअप को मान्यता दी है।

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