साहूकारों पर त्रिवेन्द्र का शिकंजा
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में साहूकारों (मनी लेंडर्स) के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। अब ऋण लेने वालों से धोखाधड़ी हुई तो साहूकारों पर शिकंजा कसेगा। साथ ही वे बैंकिंग के रूप में भी काम नहीं कर सकेंगे। यानी साहूकारों के पास पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। आरबीआई के निर्देश पर इस प्रतिबंध को प्रावधान का हिस्सा बनाया गया है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड साहूकार विनियम नियमावली-2018 पर मुहर लगा दी। सचिवालय में चालू माह के दूसरे बुधवार को आयोजित त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में धन के लेन-देन का व्यवसाय करने वाले साहूकारों के लिए नियमावली को मंजूरी दी गयी राज्य सरकार वर्ष 2016 में उत्तरप्रदेश मनी लेंडिंग एक्ट के स्थान पर अपना एक्ट लागू कर चुकी है। इस एक्ट के मुताबिक नियमों को अब बनाया गया है। मंत्रिमंडल ने इन नियमों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ करते हुए सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में साहूकारी व्यवसाय में लगे लोगों के लिए नियम लागू करने का निर्णय लिया गया है। साहूकारों के लिए क्षेत्र नोटिफाई होगा। इसके लिए अभी जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी-प्रशासन रजिस्ट्रार के तौर पर काम करते हैं। साहूकारों के पंजीकरण के नियम, लाइसेंस आवेदन शुल्क और नवीनीकरण शुल्क तय किया गया है।