भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया सरल : मुख्यमंत्री

उत्तराखंड में छोटे आवासीय भवनों का निर्माण मानचित्र पास करवाना अब आसान हो गया है। मंत्रिमंडल ने 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया सरल कर दी है। केंद्र के ‘इज ऑफ ड्यूंग’ बिजनेस के अधीन विभिन्न प्राधिकरणों में सूचीबद्ध आर्किटेक्ट से प्रमाणित मानचित्र पर भवन निर्माण शुरू किया जा सकता है।प्राधिकरणों से मानचित्र स्वीकृति में लगने वाले कई माह का इंतजार नहीं करना होगा। मंत्रिमंडल ने राज्यधीन सेवाओं, निगमों, सार्वजनिक उद्यमों, शिक्षण संस्थानों में सीधी भर्ती के लिए विभिन्न श्रेणियों में लागू आरक्षण व्यवस्था का रोस्टर जारी कर दिया है। केंद्र सरकार का तय आरक्षण रोस्टर ही प्रदेश में लागू होगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में 31 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, जिसमें से 30 को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एकीकृत बिल्डिंग बायलॉज की दिशा में 105 वर्ग मीटर तक के भवनों में मानचित्र पास करना सरल किया है।प्राधिकरणों में मानचित्र पास करने में लगने वाले समय की जगह अब सूचीबद्ध आर्किटेक्ट से स्वप्रमाणित मानचित्र ही निर्माण कार्य शुरू करने के पर्याप्त होगा। आर्किटेक्ट से प्रमाणित मानचित्र को आनलाइन जमा करवाने और सभी शुल्क देने के साथ निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। मानचित्र पारित करने अंतिम स्वीकृति प्राधिकरण की रहेगी। प्राधिकरण अगर मानचित्र में कोई खामी पाता है तो पास करने वाले आर्किटेक्ट को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

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