RBI ने बैंकों से पेशनरों की पासबुक पर पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या डालने को कहा

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक शाखाओं से कहा है कि वे पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर को पेंशनभोगी की पासबुक में रिकॉर्ड करें ताकि पीपीओ गुम होने की स्थिति में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो.

केंद्रीय बैंक ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है. वित्त मंत्रालय के केंद्रीय पेंशन एकाउंटिंग आफिस ने सितंबर 2014 में परिपत्र जारी कर केंद्रीयकृत पेंशन प्रक्रिया केंद्रों (सीपीपीसी) तथा सरकारी काम देखने वाले विभागों को निर्देश दिया था कि अपनी बैंक शाखाओं से कहें कि वे पेंशनभोगियों की पासबुक में पीपीओ नंबर दर्ज करें.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने यह पहल पेंशनभोगियों व उनके परिवारजनों को पीपीओ की प्रति हासि करने में हो रही दिक्कतों को टालने के लिए की गई है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *