NGT ने चार सरकारी अस्पतालों पर लगाया जुर्माना, 4 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर नियमों का उल्लंघन करने पर राजधानी के चार बड़े अस्पतालों पर जुर्माना लगाया है। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोक नायक जयप्रकाश नारायाण अस्पताल व इंदिरा गांधी इएसआइ पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी ने अस्पतालों को निर्देश दिया कि वह ठोस कचरा निस्तारण नीति 2016 के मुताबिक ही कचरे को अलग-अलग कर एकत्रित करें। मामले की अगली सुनवाई अब चार सितंबर को होगी। इससे पूर्व 18 अगस्त के अपने आदेश में भी एनजीटी ने कई सरकारी व निजी अस्पतालों पर जुर्माना लगाया था। सभी सरकारी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को यह निर्देश दिए गए थे कि वह अपने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
एनजीटी कचरे के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले होटल लीला व रॉयल प्लाजा, क्राउन प्लाजा, ताज पैलेस जैसे पांच सितारा होटलों पर भी जुर्माना लगा चुका है। होटलों को सीवर ट्रीटमेट प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए गए थे।
एनजीटी का कहना था कि होटल, रेजिडेट सोसायटी, मॉल, अस्पताल, शिक्षा संस्थान ठोस कचरा निस्तारण नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। एनजीटी द्वारा गठित एक कमेटी ने ही अपनी सिफारिशों में उक्त होटलों व अस्पतालों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने की बात कही थी। जिसके आधार पर ट्रिब्यूनल लगातार कार्रवाई कर रहा है।