शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर घर से निकाला

हिसार। जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी भगाना निवासी विकास को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 8 मार्च 2015 को एक गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।

जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की 7 मार्च को देर रात घर से चली गई। उसका कुछ अता-पता नहीं चला था। अंदेशा जताया था कि किसी ने उसे छिपाकर रखा है। बाद में 13 मार्च को लड़की लौट आई थी। उसका नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाया गया, जहां पता चला कि लड़की सात सप्ताह व दो दिन की गर्भवती थी।

इसके बाद लड़की ने आरोप लगाया था कि भगाना निवासी विकास ने उसे शादी का झांसा दिया था। उसने कहा था कि उसके साथ मंदिर में शादी करेगा। वह उसे अपने घर लेकर चला गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। 6 मार्च को जब वह स्कूल जा रही थी, तब रास्ते में विकास ने उससे 7 मार्च को रात डेढ़ बजे गांव के चौक पर मिलने की बात कही थी। वह उसके कहे अनुसार परिवार को बिना बताए चौक पर पहुंच गई थी।

युवक उसे अपने घर लेकर चला गया था, जहां उसे जबरदस्ती चौबारे में रोके रखा और फिर दुष्कर्म किया। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो धमकी देते हुए जातिसूचक अपशब्द बोले थे। बाद में उसने शादी से इन्कार कर दिया और फिर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। पुलिस ने पीडि़त के बयान लेने के बाद विकास के खिलाफ केस दर्ज किया था।

News Source: jagran.com

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