चारा घोटाले में लालू को नहीं मिली जमानत

रांची। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मई को होगी। कोर्ट ने सीबीआई से रिम्स और एम्स की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल लालू प्रसाद दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं। चाईबासा के पहले और दूसरे मामले में कोर्ट ने लालू को 5-5 साल की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि 23 फरवरी को हाईकोर्ट ने देवघर केस में लालू की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इससे पहले छह अप्रैल को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी। चाईबासा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने पाच साल की सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को उनके द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले की सुनवाई में लालू प्रसाद के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत की माग की थी लेकिन सीबीआई ने इस पर अपना पक्ष रखने के लिए समय माग लिया था। 23 दिसंबर, 2017 को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

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