हाई कोर्ट ने गाड़ियों में लगी हाई बीम लाइट हटाने के आदेश दिए

नैनीताल : हाई कोर्ट ने गाड़ियों में लगे तथा लगाए जा रहे हाई बीम लाइट को प्रतिबंधित करने के साथ ही वाहनों में लगी लाइट को हटाने के आदेश सरकार को दिए हैं।

अधिवक्ता शशांक उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लोगों द्वारा अपनी गाड़ि‍यों में हाई बीम लाइट लगाई जा रही है, जो मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन है। हाईबीम लाइट लगाने से सामने से आ रहे वाहन के ड्रावर को नहीं दिखाई देता है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती है।

इस पर राज्य सरकार व प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। न ही इसका कोई जागरूकता अभियान चलाया गया। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क था कि अक्सर 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं हाई बीम लाइट के आखों में पड़ने के कारण होती है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सरकार को आदेशित किया है कि वे वाहनों पर हाई बीम लगे  और लगाये जा रहे लाइट को प्रतिबन्धित करे।

डीआईजी कुमाऊं और डीआईजी गढ़वाल को निर्देशित किया है कि वे हाई बीम लाइट लगाने के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इसका प्रचार समाचार पत्रों टीवी चेनलों के माध्यम से करें और लोगों को जागरूक करें। यदि कोई नहीं हटाता है, तो उनका चालान मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार करें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह को खंडपीठ में हुई मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका की निस्तारित कर दी।

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