GST टैक्स स्लैब बढ़ा, अब 14 की जगह 20% देना होगा टैक्स
मॉडल GST बिल की उच्चतम सीमा तय कर दी गई है। इसे 14 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर 40 फीसदी टैक्स वसूल सकते हैं। वहीं स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा।
बता दें कि मॉडल GST लॉ में सरकार GST के तहत टैक्स की अधिकतम सीमा 20 फीसदी तय कर सकती है, जबकि फिलहाल मॉडल GST लॉ में टैक्स की अधिकतम दर 14 फीसदी रखने का प्रस्ताव था। इस तरह, केंद्र या राज्य सरकार अधिकतम 20 फीसदी तक टैक्स वसूल सकेंगी। वहीं केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर 40 फीसदी टैक्स वसूल सकेंगी।
गौरतलब है कि राज्य सरकारों की तरफ से आए सुझाव के बाद GST काउंसिल अधिकतम सीमा 20 फीसदी करने के पक्ष में है। साथ ही GST लागू होने के साथ ही अधिकतम दर के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा। GST लागू होने के साथ टैक्स स्लैब का मौजूदा प्रस्ताव ही अमल में लाया जा सकता है। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी इस तरह 4 टैक्स स्लैब होंगे।
हालांकि, आगे अगर सरकार को विशेष परिस्थितियों में जरूरत पड़ी तो टैक्स की दर बढ़ा सकती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर चुनिंदा सेवाओं और लग्जरी आइटम पर टैक्स की दरें बढ़ाई जा सकती हैं।
Source: hindi.goodreturns.in