ओपी चौटाला की अर्जी मंजूर, बीमार पत्नी की देखभाल के लिए मिली 2 हफ्ते की पैरोल
नई दिल्ली । हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने दो हफ्ते की पैरोल दे दी है। ओम प्रकाश चौटाला ने बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए 2 महीने की पैरोल मांगी थी।
बता दें, चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। हाई कोर्ट में दायर पैरोल अर्जी में चौटाला के वकील ने कहा था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और सिरसा के अस्पताल में आइसीयू में भर्ती हैं।
गौरतलब है कि ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला और तीन अन्य जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल के कारावास की सजा काट रहे हैं। उच्च न्यायालय ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराने और दस साल की सजा सुनाने के फैसले को बरकरार रखा था।