क्लोरीन गैस रिसाव कांड में दो अफसरों समेत तीन को चार्जशीट

देहरादून : जल संस्थान के वाटर वर्कस स्थित कार्यालय में 17 अगस्त को हुए क्लोरीन गैस रिसाव कांड में प्रबंधन ने जांच के बाद दो अधिकारियों समेत तीन लोगों को चार्जशीट दी है। साथ ही, क्लोरीन सप्लाई करने वाली कंपनी को बैन करने के साथ महाप्रबंधक और अधीक्षण अभियंता को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।

17 अगस्त को जल संस्थान परिसर में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडरों से रिसाव हो गया था, जिससे आसपास के लोग प्रभावित हुए। इसमें पुलिसकर्मी समेत आधा दर्जन लोग बेहोश हो गए थे।

प्रबंधन ने मामले की जांच करने के लिए महाप्रबंधक तकनीकी एसके शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन कर पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता एनएस बिष्ट और अधिशासी अभियंता इमरान अहमद को जांच के लिए नामित किया था।

कमेटी ने विवेचना कर जांच रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक एसके गुप्ता को सौंपी। मुख्य महाप्रबंधक ने विवेचना के आधार पर प्रभारी अधिशासी अभियंता यशवीर मल्ल, अपर सहायक अभियंता एके गुप्ता व फतेह सिंह को चार्जशीट दी है। साथ ही तत्काल प्रभाव से क्लोरीन गैस की सप्लाई करने वाली कंपनी मैं. कीर्ति फैम (इंडिया) अलीगढ़ को बैन कर दिया है।

साथ ही, जल संस्थान की महाप्रबंधक मुख्यालय नीलिमा गर्ग व अधीक्षण अभियंता सुबोध कुमार को घटना के वक्त तत्काल निरीक्षण नहीं करने के आरोप में चेतावनी पत्र जारी किए हैं। प्रबंधन ने शासन को पत्र भेज अनुरोध किया है कि शासन स्तर पर एक कमेटी का गठन कर यह अध्ययन किया जाए कि किन-किन स्थानों पर तरल क्लोरीन से क्लोरीनेशन का कार्य किया जाए और इसके लिए क्या-क्या सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

साथ ही समिति की संस्तुति आने तक पेयजल के विसंक्रमितीकरण का कार्य सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही कराया जाए। क्लोरीन कांड से पीडि़त लोगों के इलाज की प्रतिपूर्ति प्रबंधन द्वारा की जाएगी।

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