श्रम कानून में बदलाव कर श्रमिकों के साथ छलावा करने जा रही हैं केंद्र व राज्य सरकारें’ : आप

श्रम कानून में बदलाव करने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिया एक दिवसीय धरना’
श्रम कानून में बड़ा बदलाव करना केंद्र व राज्य सरकारों का मजदूर विरोधी चेहरा -रविन्द्र सिंह आनन्द

देहरादून । आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून में बदलाव के विरोध में १ दिन का सांकेतिक उपवास धरना दिया गया यह जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविन्द्र सिंह आनन्द ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को करीब २ महीने होने जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से उद्योग-धंधे ठप हैं, देश और राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो रही है । उद्योगों को पटरी पर लाने के आड में देश के छह राज्य अपने श्रम कानूनों में कई बड़े श्रमिक विरोधी बदलाव कर चुके हैं । श्रम कानूनों में बदलाव की शुरूआत राजस्थान की गहलोत सरकार ने काम के घंटों में बदलाव को लेकर किया राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम और कारखाना अधिनियम, श्पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट १९३६ सहित प्रमुख अधिनियमों में संशोधन किए हैं. ट्रेड यूनियन एक्ट १९२६ को ३ साल के लिए रोक दिया गया है । श्रमिकों के ३८ कानूनों में बदलाव किये है जिससे आईएलओ कन्वेंशन ८७), सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार (आईएलआ कन्वेंशन ९८), ढ्ढरुह््र कन्वेंशन १४४ और साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आठ घंटे के कार्य दिवस का घोर उल्लंघन हो रहा है ।राज्य सरकार हवाला दे रही है कि कोविड-१९ के चलते उद्योग सेक्टर अत्यधिक दबाव में है । जहां आज भी मुख्य हाईवे रोड मजदूर लोग देश के अलग-अलग प्रदेशों से अपने अपने प्रदेश गांव शहर पैदल पैदल चलते देखे जा सकते हैं जहां एक और कोरोना वायरस की मार से पूरा देश जल रहा है वही दूसरी ओर राज्य सरकार उद्योगों की हिस्सेदारी को लेकर चिंतिंत नजर आ रही है, लेकिन श्रमिकों की उद्योगों में योगदान का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है । उद्योगपतियों को नियमों के जरिए उद्योग बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों से अब ८ घंटे की जगह शिफ्ट को १२ घंटे का कर दिया है उद्योगपतियों को यह छूट दी जा रही है कि वह सुविधा के अनुसार पाली (शिफ्ट)में भी बदलाव कर सकते हैं जिस प्रकार कानून में संशोधन किया गया है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य सरकार का यह निर्णय पूर्णतारू श्रमिक विरोधी है इसे लागू होने से श्रमिकों के अधिकारों का हनन होगा । राज्य सरकार द्वारा लेबर कानून के बदलाव से मुख्य संभावित खतरे पैदा हो गए हैं ।
१. उद्योगों को सरकारी व् यूनियन की जांच और निरीक्षण से मुक्ति देने से कर्मचारियों/ श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा।
२. शिफ्ट व कार्य अवधि में बदलाव की मंजूरी मिलने से कर्मचारियों / श्रमिकों को बिना साप्ताहिक अवकाश के प्रतिदिन ८ घंटे से ज्यादा काम करना पड़ेगा । जो कि ८ घंटे काम के एक लम्बी लड़ाई के बाद प्राप्त हुए थे ।
३.श्रमिक यूनियनों को मान्यता न मिलने से कर्मचारियों / श्रमिकों के अधिकारों की आवाज कमजोर होगी और पूंजीपतियों का मनमानापन बढ़ेगा . मजदूरों के काम करने की परिस्थिति और उनकी सुविधाओं पर ट्रेड यूनियन कि दखल /निगरानी खत्म हो जाएगी ।
४. उद्योग-धंधों को ज्यादा देर खोलने से वहां श्रमिकों को डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी जिससे शोषण बढ़ेगा ।
५. पहले प्रावधान था कि जिन उद्योग में १०० या ज्यादा मजदूर हैं, उसे बंद करने से पहले श्रमिकों का पक्ष सुनना होगा और अनुमति लेनी होगी. अब ऐसा नहीं होगा. इससे बड़े पैमाने पर श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा 7 उद्योगों में बड़े पैमाने पर छंटनी और वेतन कटौती शुरू हो सकती है.

६. अब कानून में छूट के बाद ग्रेच्युटी देने से बचने के लिए उद्योग, ठेके पर श्रमिकों की हायरिंग बढ़ा सकते हैं। जिससे बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ेगी ।
७-मालिक श्रमिकों को उचित वेंटिलेशन, शौचालय, बैठने की सुविधा, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, सुरक्षात्मक उपकरण, कैंटीन, क्रेच, साप्ताहिक अवकाश और आराम के अंतराल प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, जो कि श्रमिकों के हित में नहीं है । डीके पाल प्रदेश सन्गठन प्रभारी रविन्द्र सिंह आंनद प्रदेश प्रवक्ता राकेश काला मीडिया प्रभारी राजेश बहुगुणा प्रदेश सचिव विशाल चौधरी प्रदेश महासचिव अभिशेख बहुगुणा सह मीडिया प्रभारी
सोमेश बुडाकोटी आप युवा नेता राजू मौर्य आप नेता धर्मेंद्र बंसल आप कार्यकर्ता विजय पाठक उपवास व धरने मैं बैठने वालो कार्यकर्ताओं मं मुख्य रूप से शामिल रहे।

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