अयोध्या राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद सुको का बड़ा फैसला
अयोध्या के राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े एक अहम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। 2-1 के बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया।गुरुवार को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1994 के जजमेंट को दोबारा परीक्षण के लिए सात सदस्यीय बेंच को भेजने की जरूरत नही हैं। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं।
न्यायाधीश भूषण ने अपने और मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की तरफ से फैसले में कहा कि अयोध्या जमीन विवाद को बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दो एक से फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत नहीं है। जस्टिस भूषण ने कहा कि सभी मंदिर, मस्जिद और चर्च का अधिग्रहण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, यह कहा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सवाल था कि मस्जिद का अधिग्रहण हो सकता है या नहीं।
दरअसल, मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई थी कि 1994 में इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और ऐसे में इस फैसले को दोबारा परीक्षण की जरूरत है और मामले को संवैधानिक बेंच को भेजा जाना चाहिए। जस्टिस भूषण ने अपने और मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की तरफ से दिए फैसले में कहा कि हमें वह संदर्भ देखना होगा जिसमें पांच सदस्यीय पीठ ने इस्माइल फारूकी मामले में 1994 में फैसला सुनाया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह फैसला जमीन अधिग्रहण के संदर्भ में था। आपको बता दें कि अब जमीन विवाद पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 29 अक्टूबर 2018 से अयोध्या मामले की सुनवाई करेगा। दो एक के बहुमत से आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में तीसरे जज एसए नजीर थे। वह इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस भूषण से सहमत नहीं थे। जस्टिस नजीर ने कहा, ‘मैं अपने भाई जजों की राय से सहमत नहीं हूं।’ खतने पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का जिक्र करते हुए जस्टिस नजीर ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाना चाहिए।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश अशोक भूषण की एक ऑपिनियन जबकि तीसरे जज एस. नजीर की ऑपिनियन अलग थी। 1994 के इस्माइल फारूकी केस में दिए फैसले का जिक्र करते हुए जस्टिस भूषण ने अपनी और मुख्य न्यायाधीश की तरफ से फैसला पढ़ते हुए कहा कि हर फैसला अलग हालात में होता है।
5 दिसंबर 2017 को जब अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला महज जमीन विवाद है लेकिन इसी दौरान मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश राजीव धवन ने कहा कि नमाज पढ़ने का अधिकार है और उसे बहाल किया जाना चाहिए। नमाज अदा करना धार्मिक प्रैक्टिस है और इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है।
राम मंदिर के लिए होनेवाले आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इस मामले में आपराधिक केस के साथ-साथ दीवानी मुकदमा भी चला। टाइटल विवाद से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इससे पहले 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि तीन गुंबदों में बीच का हिस्सा हिंदुओं का होगा, जहां फिलहाल रामलला की मूर्ति है।
निर्मोही अखाड़ा को दूसरा हिस्सा दिया गया, इसमें सीता रसोई और राम चबूतरा शामिल हैं। बाकी एक तिहाई हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले को तमाम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति को बहाल कर दिया।