20 AAP अयोग्य विधायक पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, EC एक हफ्ते में देगा जवाब
नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए 8 पूर्व विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
बुधवार को न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट व एके चावला की पीठ में सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों की याचिका पर चुनाव आयोग से उसका पक्ष बताने को कहा है।
पूर्व विधायकों ने मांग की है कि केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई जाए और उसे रद किया जाए। बता दें कि 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दिया था।
चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद 19 जनवरी को छह विधायकों परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, राजेश गुप्ता, नितिन त्यागी, मदन लाल, सोमदत्त और शरद कुमार ने अंतरिम राहत देने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी।
हाई कोर्ट ने राहत देने से इन्कार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख दी थी, लेकिन 21 जनवरी को ही राष्ट्रपति ने आयोग की सिफारिश को मंजूरी दे दी और केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी।