शहला मसूद हत्याकांड में पांच साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने चार को दी उम्रकैद, एक बरी

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या के मामले में कोर्ट ने शनिवार को चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। शहला मसूद की हत्या 16 अगस्त 2011 को उनकी ही कार में की गई थी। सुबह करीब सवा 11 बजे शहला की लाश मिली थी। रिश्तेदारों के मुताबिक, घटना वाली सुबह शहला घर से अन्ना हजारे की रैली में शामिल होने के लिए निकल रही थी और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी।

सीबीआई को सौंपी गई थी जांच
पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि शहला की हत्या काफी करीब से गोली मारकर की गई थी, जो कि उसके गले में लगी थी। कई लोगों का यह भी कहना था कि शहला की हत्या उनके कामकाज की वजह से हुई है। शहला हीरे की खदानों में अवैध खुदाई के मुद्दे को सामने लाने में जुटी थीं। हालांकि मामला सीबीआई तक पहुंचा तो हत्या की वजह लव ट्राएंगल तक पहुंच गई। बीते पांच साल में इस केस में कई ट्विस्ट आए। READ ALSO: पद्मावती के सेट पर मारपीट के बाद भंसाली को मिली एक और धमकी

शहला ने बताया था जान को खतरा
शहला मसूद ने अपनी हत्या के एक महीने पहले ही एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जान का खतरा है और लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा था कि नेताओं और बाबुओं की मिलीभगत से देश को खोखला किया जा रहा है। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद 2500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की जिसमें जहीदा परवेज, सबा फारुकी, तबिश, शाकिब और इरफान अली को आरोपी बनाया गया था।

Source: hindi.oneindia.com

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