नया मोटर वाहन नियम, दुर्घटना मृत्यु पर 10 लाख

केंद्रीय कैबिनेट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट या मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव की मंजूरी दे दी है। कुछ दिन बाद इसको संसद में पेश किया जा सकता है। नए एक्ट के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना पांच गुना बढ़ा दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले से 10,000 रुपए का फाइन वसूलने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर वह शख्स नशे की हालत में किसी की जान ले लेता है तो जुर्म गैर जमानती हो जाएगा और दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा मिलेगी। साथ ही एक्सिडेंट करने वाले शख्स पर पहले से सोच-समझकर, जानबूझकर किए गए जुर्म के तहत केस चलाया जाएगा।

(ये होंगे नए नियम)
? एक्ट के अनुसार लोग अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी ना दें इसके लिए नियम में बदलाव करने की मांग की गई है। इसमें नाबालिग जिसकी कार या वाहन से एक्सिडेंट करेगा उसको 25,000 रुपए का जुर्माना, तीन साल तक कैद या फिर दोनों सजा के तौर पर मिल सकते हैं।
? बदलाव में दुपहिया वाहन में चार साल से ऊपर के बच्चे को हेलमट पहनना जरूरी किया गया है।
? दुपहिया चालक के हेलमेट ना पहनने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल होगा, यही फाइन रेड लाइट तोड़ने और सीट बेल्ट ना लगाने पर होगा।
? ड्राइव करते वक्त फोन पर बात करने पर एक हजार से पांच हजार तक का जुर्माना।
? सड़क हादसे में जान गंवाने वाले को 10 लाख रुपए और गंभीर चोट आने पर पांच लाख तक मदद के रूप में दिये जायेंगे।

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