उत्तराखण्ड में निकाय चुनाव की खर्च सीमा तय
देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही सत्तापक्ष और विपक्ष ने चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करने के बाद उम्मीदवारों के लिए चुनावों में होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि नगर निगमों में मेयर अपने चुनाव प्रचार में 16 लाख रुपए खर्च कर सकता है। इसके साथ ही डिप्टी मेयर के खर्च की सीमा 2 लाख रुपए रखी गई है। वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद के लिए 10 वार्ड तक 4 लाख और 10 से अधिक वार्ड के लिए 6 लाख रुपए तक की सीमा निश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद के सभासदों के लिए खर्च की सीमा 60 हजार रुपए निश्चित की गई है। इसके साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में अधिकत्तम खर्च 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने नगर पंचायत सदस्यों के लिए खर्च की सीमा 30 हजार रुपए तय की है।