NGT का फरमान, प्लास्टिक बैग इस्तेमाल पर लगेगा 5 हजार रुपये का फाइन
नई दिल्ली । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्लास्टिक बैग व अन्य डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही इस पर तत्काल रोक लगाने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
बृहस्पतिवार को एनजीटी ने समूची राष्ट्रीय राजधानी में 50 माइकेन से भी कम मोटाई वाले अक्षरणीय प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके साथ ही एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास से इस तरह के प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होते हैं तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
वहीं, एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार को भी आज से एक सप्ताह के अंदर ऐसे प्लास्टिक के समूचे भंडार को जब्त करने का निर्देश दिया है।