नगर निगम के नए क्षेत्रों में 2014 की दरों पर टैक्स
देहरादून। नगर निगम के नए इलाकों मे बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इसी माह टैक्स लागू किया जा सकता है। खास बात यह है कि टैक्स की मौजूदा दरों की बजाए साल 2014 की टैक्स दरों के आधार पर नए इलाकों के प्रतिष्ठानों पर टैक्स लगाया जाएगा। इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नगर निगम की स्व कर प्रणाली नीति 2014 में लागू हुई थी और उस वक्त ही पहली बार वार्डवार टैक्स की दरें तय हुई थीं। क्योंकि नगर निगम ने नए इलाकों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पहली बार टैक्स लगना है, इसलिए 2014 में पहली बार तय दरें ही नए क्षेत्रों में लागू की जाएंगी। सूत्र बताते हैं कि 2014 में जो दरें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए तय हुई थीं उसमें थोड़ी कमी लाकर नए क्षेत्रों में लागू की जाएंगी। इस पर काम चल रहा है। फिर दरें सार्वजनिक की जाएंगी। हालांकि 2019 में दरें संशोधित कर 20 फीसदी तक बढ़ा दी थीं। नगर निगम के नए 32 वार्ड के व्यावसायिक प्रतिष्ठान टैक्स के दायरे में आने हैं। इसलिए इन 32 वार्ड में भी टैक्स की दर अलग अलग होगी। जैसे मालसी वार्ड वीआईपी माना जाता है तो यहां दरें ज्यादा होंगी। बालावाला, नकरौंदा जैसे इलाकों में दरें कम होंगी। नगर आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय के मुताबिक रिपोर्ट फाइनल होने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
ये इलाके होगें टैक्स के दायरे में
मालसी, विजयपुर, कुल्हान, गुजराड़ा, डांडा लखौंड, आमवाला तरला, ननूरखेड़ा, लाडपुर, रिंग रोड, रायपुर, रांझावाला नेहरू ग्राम, जोगीवाला, मोहकमपुर, नत्थनपुर, नथुवावाला, तुनवाला, बालावाला, हर्रावाला, मियांवाला, नवादा, बद्रीपुर, मोथरोवाला, बंजारावाला, सेवला कलां, मोहब्बेवाला, भारूवाला ग्रांट, चंद्रबनी, पित्थुवाला, मेहूंवाला, हरभजवाला, श्यामपुर, बनियावाला आदि।