सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, अब टूटेगा सचिन के दोस्त का ‘आशियाना’

देहरादून : मसूरी के होटल व्यवसायी और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के दोस्त संजय नारंग की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। डहलिया बैंक प्रॉपर्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नारंग की विशेष अपील खारिज कर दी है।

मसूरी में संजय नारंग के ढहलिया बैंक हाउस की इमारत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें नैनीताल हाईकोर्ट ने संजय नारंग के डहलिया बैंक में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। साथ ही नारंग की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

इसके बाद संजय नारंग ने डहलिया बैंक प्रॉपर्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है और नारंग की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। वहीं लंढौर कैंटोनमेंट बोर्ड के अनुसार बोर्ड की अगली बैठक में ध्वस्तीकरण की तारीख का फैसला लिया जाएगा।

वहीं लंढौर कैंटनोंमेंट बोर्ड के सीइओ ज़ाकिर हुसैन ने बताया कि डहलिया बैंक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने हार्इकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए संजय नारंग की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने संजय नारंग को डहलिया बैंक परिसर को 12 दिनों में खाली करने को कहा है। गौरतलब है कि कैंट बोर्ड ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल कर दी थी।

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