लक्खीबाग चौकी प्रभारी पंकज तिवारी के नेतृत्व में उप निरीक्षक कुसुम पुरोहित ने घटना का किया खुलासा, आरोपी भेजा सलाखों के पीछे
देहरादून। थाना हाजा पर दिनांक 29-12- 20 को मुकदमा अपराध संख्या 381/ 20 धारा 376, 504, 506 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उप निरीक्षक कुसुम पुरोहित द्वारा संपादित की गई पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया कि विपक्षी द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जिससे वह गर्भवती हो गई है वादिनी द्वारा 164 सीआरपीसी के बयानों में भी अंकित कराया की विपक्षी द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए अब शादी करने से मना कर रहा है दौरान विवेचना वादिनी द्वारा अपनी उम्र 22 वर्ष बताई गई तथा अभियुक्त के संबंध में नगर निगम से जारी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर उसकी उम्र 15 वर्ष जन्मतिथि 16 .10. 2005 नाबालिक है घटना के समय प्रतिवादी की उम्र 14 वर्ष 7 माह है विधिक प्रावधानों के अनुसार पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि व एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर आरोप प्रतीत नहीं होते जिस कारण पीड़िता द्वारा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा 4/3 ग का अपराध किया गया आज दिनांक 17. 3. 2021 को विवेचनात्मक कार्यवाही एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पूजा पुत्री उपेंद्र निवासी 15 रेस्ट कैंप थाना कोतवाली नगर जनपद देहरादून को अंतर्गत धारा पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया