संगठित गिरोह बनाकर बाहरी राज्यों से शराब तस्करी करने वाले 04 व्यक्तियों के विरुद्ध सोमेश्वर पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही
अल्मोड़ा। प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा अपराधियों व अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश पर दिनांक 17-08-2020 को थानाध्यक्ष श्री राजेन्द्र बिष्ट द्वारा थाना सोमेश्वर एवं आस-पास के क्षेत्रों में शराब की तस्करी करने वाले सक्रिय गिरोह के सरगना 01- विजय नयाल पुत्र संतन सिंह निवासी दाड़िमखोला सोमेश्वर अनिल जोशी पुत्र श्री विशन दत्त निवासी लालड़ांट आरा मशीन के सामने थाना मुखानीहरकेवल सिंह पुत्र श्री हरचरण सिंह निवासी वार्ड नं.01 महेशपुरा दुराहा थाना बाजपुर जिला उधमसिंहनगरप्रवेश कुमार पुत्र श्री कृष्णपाल निवासी ग्राम जलालपुर थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद यूपी* की अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोकथम हेतु *उक्त गैग के चारों सदस्यों के विरूद्व थाना सोमेश्वर में दिनाॅक- 17.08.2020 को धारा- 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम (गैगस्टर एक्ट) के अन्तर्गत कार्यवाही* की गयी है। उक्त सम्बन्ध में *थानाध्यक्ष सोमेश्वर श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि* उक्त चारों लम्बे समय से बाहरी राज्यों पंजाब हरियाणा से अवैध शराब परिवहन करके थाना सोमेश्वर के आस-पास क्षेत्र में शराब तस्करी कर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त कर रहा था। उक्त गिरोह के सरगना विजय नयाल, अनिल जोशी एवं हरकेवल सिंह को दिनाॅक- 20.10.2019 को कौसानी रोड में ग्राम जाल धौलाड के पास वाहन संख्या- यूके-01टीए-1002 तथा वाहन संख्या- यूके-04सीबी-5783 कन्टेनर में 96 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पंजाब मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया था जबकि उसका एक अन्य साथी प्रवेश कुमार फरार हो गया था। जिनके विरूद्व थाना सोमेश्वर में आबकारी अधिनियम के अन्तगर्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान फरार अभियुक्त प्रवेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यह भी बताया कि *गैग के सरगना विजय नयाल के विरूद्व थाना सोमेश्वर, कोतवाली अल्मोड़ा एवं आबकारी विभाग में आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें से 04 अभियोगों में इसे दण्डित भी किया जा चुका हैं विजय नयाल एक अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरूद्व पूर्व में गुण्डा अधिनियम में भी कार्यवाही की जा चुकी है, अपनी हरकतो से बाज न आने पर एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैगस्टर एक्ट में कार्यवाही की गयी है, अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का पता लगाकर सम्पत्ति भी जब्त कराने की कार्यवाही की जायेगी।