3 लोगों ने धोखा दे महिला से बनाए थे शारीरिक संबंध, SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली । दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सोनीपत स्थिति एक निजी विश्वविद्यालय में महिला से दुष्कर्म हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने दो को 20 साल जबकि एक को सात साल की सजा सुनाई थी। दोषियों ने फैसले के खिलाफ पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की थी।

13 सितंबर को हाई कोर्ट ने तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया था। पीड़िता इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। 2013 में पीड़िता ने सोनीपत स्थिति निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। इसी दौरान उसकी एक शख्स से मुलाकात हुई। दोनों के बीत अंतरंग संबंध स्थापित हो गए।

आरोप है कि उसने पीड़िता को बहकाकर उसका अश्लील फोटो फोन पर मंगवा लिया और फिर ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि दो अन्य लोगों ने भी विश्वविद्यालय परिसर में उससे दुष्कर्म किया था। उसकी सुप्रीम कोर्ट से अपील थी कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।

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