चाकू से 27 वार कर पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

रतलाम। पत्नी को कमरे में बंद कर और चाकू से 27 बार वार कर उसकी हत्या करने के मामले में न्यायालय ने उसके पति अभियुक्त बल्लू लोहार पिता भैयालाल लोहार (30) निवासी आंबेडकर नगर को भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। फैसला गुरुवार को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सक्सेना ने सुनाया।

अभियोजन के अनुसार गैस के चूल्हे रिपेरिंग करने वाले अभियुक्त बल्लू का विवाह नीमच निवासी आशा से हुआ था। बल्लू काम धंधा नहीं करता था और पत्नी से रुपए मांगता था। इस कारण उनके बीच विवाद होता था। इसे लेकर आशा मायके जाना चाहती थी।

बल्लू उसे मायके नहीं जाने देना चाहता था। इस बात पर 22 फरवरी 2017 को सुबह उनके बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान बल्लू उत्तेजित हो गया था और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर आशा को चाकू के 27 वार कर गोद दिया था। इससे आशा की मौके पर ही मौत हो गई थी।

शोरगुल सुनकर आसपास के लोगों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया था लेकिन बल्लू ने दरवाजा नहीं खोला था। पत्नी की मौत होने के बाद वह दरवाजा खोलकर बाहर आया तो लोगों ने उसे पकड़कर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस के हवाले कर दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *