स्कूल फीस पर सरकार-प्राइवेट स्कूलों में बढ़ी रार
देहरादून । लॉकडाउन के बावजूद अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहे प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कस गया। हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को शिक्षा सचिव ने सभी 13 जिलों के सीईओ और 95 ब्लॉक के बीईओ को नोडल अधिकारी बनाने के आदेश दिए।ये नेाडल अधिकारी स्कूलों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की जांच और उन पर कार्रवाई करेंगे। 26 मई को कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जानी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम ने बताया कि लॉकडाउन के मददेनजर प्राइवेट स्कूलों की फीस के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं।केवल वे स्कूल ही फीस ले सकते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़़ाई करा रहे हैं। यह फीस भी अभिभावक स्वेच्छा से देना चाहे तभी ली जा सकती सकती है। फीस के रूप में केवल ट्यूशन फीस ही ली जाएगी।वो भी एक एक महीने की। एक साथ तीन महीने की फीस नहीं ली जा सकती है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाने को गंभीरता से लेते हुए कड़ृी कार्रवाई के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार व्यवस्था लागू कर दी गई है। अधिकारियों को 20 मई तक शिक्षा निदेशालय को कार्रवाई रिपेार्ट देने को कहा गया है।