PM नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच के आदेश देने वाले अधिकारी का ट्रांसफर, डीयू से मांगी थी जानकारी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) को जानकारी देने के निर्देश देने वाले अधिकारी को मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय के कार्यभार से हटा दिया गया है। 21 दिसंबर को सूचना आयुक्त एमएस आचार्युलु ने आदेश दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी साल 1978 के डिग्री रिकॉर्ड की जानकारी दे। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने डिग्री हासिल की थी। मंगलवार को एक आदेश जारी करके कहा गया है कि HRD मंत्रालय से जुड़ी सभी आरटीआई का काम अब दूसरी सूचना आयुक्त मंगला पराशर देखेंगी।
बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर एक आरटीआई दाखिल की गई थी। हालांकि तब यूनिवर्सिटी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जानकारी निजी है और एक छात्र से जुड़ी है। इसका पब्लिक से कोई लेना-देना नहीं है। यह आदेश यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पब्लिक इनफॉर्मेशन ऑफिसर की ओर से जारी किया गया था। जब मामला आचार्युलु के पास पहुंचा तो उन्होने कहा कि अधिकारी ने ऐसी कोई वजह या सबूत नहीं दिए हैं जिनके चलते डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने पर किसी तरह क नुकसान होने वाला है।
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अपने आदेश में आचार्युलु मे यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए थे कि साल 1978 में बीए की डिग्री हासिल करने वाले सभी छात्रों की जानकारी रोल नंबर के साथ उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ छात्र का नाम, पिता का नाम और उसने कितने अंक हासिल किए यह भी बताया जाए। यूनिवर्सिटी को उस रजिस्टर की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया था जिसमें रिकॉर्ड मौजूद हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की ओर से आचार्युलु का ट्रांसफर किए जाने पर दो तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा डीयू को जारी किए गए आदेश की वजह से है, जबकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसा रूटीन ट्रांसफर की प्रक्रिया के तहत हुआ है।
Source: hindi.oneindia.com