जुलाई, अगस्त के लिए GST रिटर्न अब इन तारीखों तक कर सकते हैं फाइल

नई दिल्ली: कंपनियों के पास जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा. सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ टैक्स के भुगतान के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब जुलाई के लिए बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा. पहले यह समयसीमा 5 सितंबर थी. वहीं खरीद रिटर्न या जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा. पहले यह सीमा 10 सितंबर थी. जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 का मिलान जीएसटीआर-3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर थी.

सरकार ने टि्वटर के जरिये दी जानकारी में कहा, ‘जीएसटी क्रियान्वयन समिति (जीआईसी) ने जीएसटीआर-1, जीएसटी-2 और जीएसटीआर-3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है.’

अगस्त के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की समयसीमा बढ़ाकर क्रमश: 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर कर दी गई है. पहले यह समयसीमा क्रमश: 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर थी.

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