लालू की जमानत याचिका खारिज
पटना। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव को रांची हाईकोर्ट ने करारा झटका देते हुए सशर्त जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लालू की प्रोविजनल बेल की अवधि 27 अगस्त को समाप्त हो रही है और अब उन्हें 30 अगस्त तक कोर्ट में सरेंडर करना होगा।रांची हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर लालू की पेरोल की अवधि बढ़ाने के लिए लालू की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। लालू ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अवधि तीन महीने तक बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।
लालू के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू का इलाज मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में चल रहा है और अब उन्हें इलाज के लिए रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स लाया जाएगा। अब वहीं उनका इलाज होगा। इससे पहले रांची हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की प्रोविजनल बेल (औपबंधिक जमानत) की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी।