लालू यादव को अंतरिम जमानत

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में स्वास्थ्य कारणों से दायर अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार करते हुए इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीस अप्रैल को सीबीआई से लालू यादव की चिकित्सीय रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा था। हालांकि देवघर मामले में लालू की नियमित जमानत याचिका 23 फरवरी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।
अदालत में लालू को चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत देने की याचिका दायर की गयी थी जो न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की पीठ के सामने आज सुनवाई के लिए आयी। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि उन्होंने अदालत में चाईबासा एवं दुमका कोषागार मामलों में भी अंतरिम जमानत की याचिकाएं दायर की थीं। अदालत ने आज तीनों मामलों में सुनवाई एक साथ करते हुए लालू यादव को राहत दी है। यादव को इन मामलों में रिहाई की तिथि से छह सप्ताह की राहत होगी जिससे वह अपना उचित इलाज करा सकें।

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