दुर्गा पूजा के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों पर कोलकाता हाईकोर्ट ने राहत दी
कोलकाता । कोरोना महामारी को लेकर दुर्गा पूजा के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों पर कोलकाता हाईकोर्ट ने कुछ राहत दे दी है। सोमवार को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने स्थानीय निवासियों को दुर्गा पूजा के दौरान होने वाले कुछ धार्मिक क्रियाओं में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इसमें पुष्पांजलि और सिंदूर खेला शामिल हैं। अदालत ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग इन अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं। अदालत ने कहा, ‘जिन्होंने पहले से वैक्सीन के दोनों डोज ले रखे हैं वो पूजा-प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें सिंदूर खेला और पुष्पांजलि शामिल है। वैक्सीन के दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र आयोजनकर्ताओं को देना होगा। पुलिस वहीं पर इसकी जांच करेगी। वकील सब्यसाची चटर्जी ने बताया कि अदालत के अन्य आदेश पहले की तरह ही जारी रहेंगे। अदालत ने पहले ही घूमने आने वालों की पूजा-पंडालों में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि बड़े पूजा में 60 लोग और छोटे पूजा पंडालों में 15 लोग शामिल हो सकते हैं। पूजा कमेटियों को आदेश दिया गया है कि वो बड़े पंडालों से करीब 10 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाएंगे जब छोटे पूजा-पंडालों से 5 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाए जाएं। अदालत ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि घूमने आने वाले लोग पंडाल के अंदर प्रवेश ना कर सकें।