एनसीआर में ईको फ्रेंडली पटाखे जलाने के निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और एनसीआर में ईको फ्रेंडली पटाखे जलाने के निर्देश दिए हैं और समय सीमा भी 8:00 से 10:00 बजे तक तय की है। पराली के धुएं से जूझती दिल्ली की हवा दिवाली पर और गंदी न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निगरानी के आदेश दिए हैं। इस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू कराने पर सहमति जताई।
हुसैन ने कहा कि ‘पर्यावरण विभाग भी इस आदेश का पालन करेगा. चाइनिज पटाखे अगर कहीं बिक रहे होंगे या खतरनाक पटाखे बिक रहे हों, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चाइनिज पटाखों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। बेचने वालों को भी समझना होगा कि ये पटाखे खतरनाक हैं।’
हुसैन ने आगे कहा, पिछले कई साल से पटाखे जलाने में अपने आप कमी आई है। आजकल बच्चे जागरूक हैं। इको क्लब की ओर से जागरूकता कैंपेन, ‘से टू नो क्रैकर्स’ कैंपेन चलाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप भी जागरूकता फैलाएं और अब कोर्ट का आदेश आ गया है तो ईको फ्रेंडली पटाखे जलाएं।
हुसैन ने कहा, ‘हमने टीम गठित की है जो अपना काम कर रही है। अलग-अलग एसडीएम भी नजर रखेंगे। पटाखा बेचने वालों का लाइसेंस दिल्ली पुलिस देती है, इसलिए पुलिस को सख्ती रखनी होगी कि बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर कार्यवाही करें और जब लाइसेंस दें, तो सारी जानकारियां दें।