खास खबर : सार्वजनिक स्थल पर मास्क न पहनने व थूकने पर जुर्माना

देहरादून। राज्य में बिना मास्क घर से बाहर निकलना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोनों को ही अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को जारी की गई उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन विनियमावली में यह प्रावधान किए गए हैं।प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ पंकज पांडेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि घर से बाहर या सार्वजनिक स्थान बिना मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा पहने बिना पकड़े जाने पर पहली व दूसरी बार में सौ रुपये जुर्माना जबकि तीसरी या उससे अधिक बार पकड़े जाने पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।जुर्माना न भरने पर ऐसे मामलों में पांच हजार रुपये जुर्माना और छह माह की सजा भी हो सकती है। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी यही नियम लागू होंगे।आदेश के अनुसार इन मामलों में पुलिस उपनिरीक्षक व राजस्व निरीक्षक को भी जुर्माने का अधिकार दिया गया है। जिला अधिकारी किसी अन्य सक्षम अधिकारी को भी जुर्माने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। इन सभी अपराधों को संज्ञेय और जमानतीय श्रेणी में रखा गया है।

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