कूड़ा जलाया तो 25 हजार का जुर्माना

बागेश्वर । नगर के किसी भी वार्ड में यदि कूड़ा जलाया गया तो अब कार्रवाई तय है। एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार अब पालिका कार्रवाई करेगी। अलबत्ता कूड़ा जलाने पर पांच हजार से 25 हजार रुपये का जुर्माना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगर पंचायत और नगर पालिका को गत दिनों नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब कूड़ा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर पंचायत कपकोट और नगर पालिका बागेश्वर में यह नियम लागू है। एनजीटी के कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध है और पालिका ऐसे लोगों की तलाश में जुट गई है। इसबीच ठंड अधिक बढ़ने से कुछ लोग कूड़ा जला रहे हैं, जिसको लेकर पालिका ने टीम गठित की है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय है। पालिका की टीम तुरंत जलते कूड़ा वाले स्थान के समीप पहुंचेगी और फोटो, वीडियो आदि बनाएगी। कूड़ा जलाने वाले पर पांच से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना तय करेगी।

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