सजा के खिलाफ दायर राम रहीम की याचिका हाई कोर्ट ने की एडमिट, सीबीआइ को नोटिस

चंडीगढ़। दो साध्वियों से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा के खिलाफ डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम ने अपने खिलाफ सीबीआइ अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इसे एडमिट करते हुए आज सीबीआइ को नोटिस जारी किया है।

इसके अलावा यौन शोषण का शिकार उन दो साध्वियों ने भी हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि डेरा प्रमुख की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील किया जाए। इसे भी हाई कोर्ट ने एडमिट करते हुए सीबीआइ को नोटिस जारी किया है।

सुनवाई के दौरान डेरा प्रमुख के वकील की तरफ से जुर्माने की राशि पर रोक की अंतरिम राहत देने की भी मांग की। कोर्ट ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए जुर्माने  व मुआवजे की राशि सीबीआइ कोर्ट में जमा करवाने कहा है। सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख को 30 लाख का जुर्माना लगाया था।

बता दें, इससे पहले भी गुरमीत ने अपील दायर की थी, लेकिन उस पर कोर्ट की रजिस्ट्री ने तकनीकी आपत्ति लगाते हुए उसे खारिज कर दिया था। गुरमीत राम रहीम ने सीनियर एडवोकेट एसके गर्ग नरवाना के जरिये दायर अपील में कहा था कि सीबीआइ अदालत ने बिना उचित साक्ष्यों और गवाहों के उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी है। डेरा मुखी ने कहा कि पहले तो इस मामले में एफआइआर ही 2-3 साल की देरी से दायर की गई। एक गुमनाम पत्र के आधार पर दर्ज की गई एफआइआर में शिकायतकर्ता का नाम तक नहीं था।

इसके अलावा पीडि़ता के बयान भी सीबीआइ ने छह वर्षों के बाद रिकॉर्ड किए थे। अपनी अपील में डेरा मुखी ने कहा कि दोनों पीड़िता सीबीआइ के संरक्षण में थी,  ऐसे में प्रॉसिक्यूशन का उन पर दबाव था। गुरमीत सिंह ने कहा कि अदालत ने उसके पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों पर गौर ही नहीं किया। यहां तक कि सीबीआइ ने उसके मेडिकल एग्जामिनेशन तक की जरूरत नहीं समझी। इन सभी आधार पर डेरा मुखी ने अपने खिलाफ सुनाई गई सजा को रद कर सभी आरोपों को खारिज जाने की मांग की है ।

साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में पंचकूला की सीबीआइ अदालत ने 25 अगस्त को डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम को दोषी करार देते हुए 28 अगस्त को कुल 20 साल की कैद और 15 -15 लाख जुर्माने के आदेश दिए थे।

News Source: jagran.com

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