GST: राज्यों के नुकसान पर मुआवजा देने संबंधी बिल को मिल मंजूरी

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने GST के लागू होने की दिशा में एक बड़ी अड़चन को दूर करने का ऐलान किया है। जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST) ने मुआवजा कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जोकि GST संविधान संशोधन के 4 कानूनों में से एक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में बाकी के कानून मसौदे को भी मंजूरी मिल जाएगी, जिसे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में रखा जाएगा।
जेटली ने यहां एक प्रेस कॉन्फेंस में कहा, ‘GST के मुआवजा कानून के अनुसार, राज्यों को होनेवाली किसी भी नुकसान की 5 साल तक भरपाई की जाएगी। कानूनी तौर पर जांचे परखे मसौदे को परिषद के समक्ष लाया गया और औपचारिक रूप से इसे पारित कर दिया गया है।’
जेटली ने कहा कि लीगल कमेटी के सुझावों के आधार पर ही GST कांउसिल प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि GST कानून की वजह से पहले 5 सालों में राज्यों को अगर कोई हानि होती है तो केन्द्र उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 4 व 5 मार्च को नई दिल्ली में होने वाली GST से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक में अन्य ड्राफ्ट्स पर भी चर्चा कर सहमति बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा, ‘सभी मसौदों को मंजूरी मिल जाने के बाद हम उन्हें संसद में रखेंगे। बजट सत्र के दूसरे हिस्से (9 मार्च से) में GST संविधान संशोधन के सभी कानूनों को मंजूरी मिल जाएगी।’ काउंसिल की इस बैठक में GST के कई लंबित मामलों पर अंतिम निर्णय लिया गया। बैठक का मुख्य एजेंडा सीGST, एसGST और आईGST को मंजूरी देना था।
बैठक में मुख्यतः पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी।नारायणसामी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मीटिंग में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के इंडस्ट्री मिनिस्टर राजपाल सिंह शेखावत ने हिस्सा लिया।
Source: hindi.goodreturns.in

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