सरकार ने गेहूं का आयात शुल्क दोगुना कर 20 प्रतिशत किया

नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं के सस्ते आयात को रोकने तथा चालू रबी सत्र में किसानों को मूल्य के संदर्भ में सकारात्मक संकेत देने के लिए इसके आयात शुल्क को दोगुना कर 20 प्रतिशत कर दिया है. कनाडा जैसे देश से सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिए मटर पर 50 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया गया है. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि वह मटर पर बुनियादी सीमाशुल्क को मौजूदा शून्य से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और गेहूं के आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की पेशकश करता है.

फसल वर्ष 2016-17 (जुलाई से जून) में नौ करोड़ 83.8 लाख टन के भारी उत्पादन के मद्देनजर स्थानीय कीमतों में भारी गिरावट को रोकने के लिए मार्च में सरकार ने गेहूं पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा दिया था.

अब जब किसानों ने रबी गेहूं की बुवाई शुरू कर दी है, तो सरकार किसानों को अधिक रकबे में गेहूं को उगाने के लिए प्रेरित करने के मकसद से मूल्य के संदर्भ में सकारात्मक संदेश देना चाहती है.

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