आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से कराएं आइवरमैक्टिन दवा का वितरणः डीएम

देहरादून, । कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी डाॅ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वीडियोकान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारियों सहित विभिन्न नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आइवरमैक्टिन दवा का वितरण हेतु पीएचसी, सीएचसी भिजवाएं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता से दवा के वितरण प्रारम्भ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आगंनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से आइवरमैक्टिन दवा का वितरण करवाया जाए तथा दवा के साथ दवा का शिडयूल, पम्पलेट चस्पा किया जाए यदि किसी को लक्षण आ रहें तो सम्बन्धित आंगबाड़ी को सूचित किया जाए। उन्होने ने कहा कि कई लैब्स सैम्पल लेने वाले व्यक्ति का पूर्ण पता नही लिख रहे हैं, जिस कारण फौन न मिलने पर सम्बन्धित व्यक्ति को टैªस करने में दिक्कतें आ रही हैं।उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को कहा कि सभी लैब्स को निर्देशित कर दिया जाए कि  सैम्पल प्राप्त करते समय सम्बन्धित का पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाए तथा निर्धारित समय पर सैम्पल को आॅनलाईन पोर्टल पर एन्ट्री किया जाए, जो लैब्स इसकी बार-बार पुनरावृत्ति करते हैं उन पर प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को चकराता, त्यूणी, साहिया क्षेत्रों में तीन सैम्पल टीम भेजकर सैम्पलिंग करवाई जाए तथा सैम्पल प्राप्त करते समय होम आयशोलेशन किट भी वितरित की जाए। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया सैम्पलिंग में निरंतर वृद्वि की जाए विभिन्न क्षेेत्रों में एन्टीजन टैस्ट बढाए जाएं।  उन्होनें किट वितरण अधिकारी को निर्देश दिए कि समस्त  लैब्स जो कोविड सैम्पल प्राप्त कर रही हैं उनसे प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त की जाए कि कितनी होमआयशोलेशन किट का वितरण किया गया इसकी पुष्टि के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों से भी दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क किया जाए कि उन्हें किट प्राप्त हुई अथवा नही। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कन्टेंनमेंट जोन पर विशेष ध्यान देें तथा संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप कन्टेंनमेंट जोन बनाए जाए तथा जिन कन्टेनमेंट जोन के नजदीक संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होते हैं तो कन्टेंनमेंट जोन का विस्तार किया जाए। तथा यह सुनिश्चत कर लिया जाए कि कन्टेंनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुए यथा फल-सब्जी, दुध, राशन, दवाईयां, सैनट्री आदि की वस्तुएं पंहुचाई जाएं। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को कन्टेंनमेंट जोन में एक्टिव सर्विलांस कराने के भी निर्देश दिए।उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में आक्सीजन की ओवर रेटिंग ना हो इसके लिए समय-समय पर आक्सीजन डीलर्स शाॅप पर निरीक्षण कर लिया जाए यदि कोई आक्सीजन डीलर्स ओवर रेटिंग करते पाए जाते हैं तो सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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