केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट कर फंसे राघव चड्ढा, कोर्ट से नहीं मिली राहत
नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव की याचिका खारिज कर दी है। मामला जेटली पर किए गए ट्वीट को री-ट्वीट करने का है, जिसके लिए जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत ‘आप’ नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है।
Arun Jaitley defamation case:Delhi HC dismissed AAP's Raghav Chadha's plea in which he prayed that re-tweeting doesn't amount to defamation.
— ANI (@ANI) September 25, 2017
राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया था कि उन्हें डीडीसीए विवाद में जेटली के खिलाफ केजरीवाल के ट्वीट को केवल री-ट्वीट करने पर आपराधिक मामले का आरोपी नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेटली और चड्ढा की तरफ से तीन घंटे तक इस बारे में दलीलें सुनने के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
चड्ढा ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को रद करने की मांग की थी जिसमें जेटली द्वारा उनके तथा ‘आप’ के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया गया था। ‘आप’ नेता का कहना है कि जेटली के खिलाफ सीएम केजरीवाल के ट्वीट को केवल री-ट्वीट करने के कारण उन्हें आपराधिक मामले में शामिल नहीं किया जा सकता।