दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए नए मानदंड तय किए
नई दिल्ली । अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए दिशानिर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने भी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए नए मानदंड तय किए हैं।दिल्ली सरकार ने भी कोरोना पीड़ित मरीजों को 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी देने की बात कही है। बशर्ते अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मरीज को लगातार तीन दिन बुखार न आए। इस दौरान मरीज की एक कोरोना जांच भी नेगेटिव आनी चाहिए, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकेगी।दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि हम किसी भी मरीज को अस्पताल में रखकर उसे और उसके परिवार को परेशान नहीं करना चाहते। दिल्ली में मौत के आंकड़े कम बताने के आरोप पर जैन ने कहा कि कई मामलों में अस्पतालों से मृत्यु की रिपोर्ट मिलने में देर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है।दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 224 और मामले सामने आए जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 6,542 हो गई है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। ये नए मामले 08 मई को शाम चार बजे से लेकर आधी रात के हैं। वैसे इस दौरान इस वायरस से किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली में अब तक कोविड-19 से 68 मरीजों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में 4,454 मरीज अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं जबकि 2020 मरीज स्वस्थ हो गए हैं।दिल्ली सरकार ने सरकारी, स्वायत्त संस्थाओं, निगमों तथा स्थानीय संस्थाओं के कोविड-19 से संक्रमित अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को तीन निर्दिष्ट होटल परिसरों में इलाज/ क्वारंटाइन सुविधा देने संबंधी एक आदेश जारी किया। इन परिसरों में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोविड संबंधी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करेगा। कोविड जांच केंद्रों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी आदेश भी जारी किया गया। वे मरीजों और चिकित्साकर्मियों की शिकायतों का निवारण करेंगे। एक अन्य आदेश में आईसीएमआर द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है जिसमें यह बताने के लिए कहा गया है कि कोविड-19 की कोई भी रिपोर्ट 24 घंटे से अधिक समय तक लंबित नहीं है।