किशोरी के उत्पीड़न में सिविल जज पर मुकदमा दर्ज

हरिद्वार : हल्द्वानी की नाबालिग किशोरी को बंधक कर उत्पीड़न करने के मामले में सिविल जज दीपाली शर्मा के खिलाफ हरिद्वार के सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल जज को बीते एक फरवरी को निलंबित कर टिहरी अटैच किया गया था।

नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर बीते 29 जनवरी को जिला जज हरिद्वार राजेन्द्र सिंह चौहान ने पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ मिलकर सिविल जज दीपाली शर्मा के सरकारी आवास से नैनीताल के पद्मपुरी गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी को मुक्त कराया था।

किशोरी का मेडिकल कराने पर चोट के 30 से ज्यादा निशान पाए गए थे। किशोरी तभी से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हरिद्वार के संरक्षण में है। एक फरवरी को हाइकोर्ट ने सिविल जज को निलंबित कर टिहरी जिला जज कार्यालय से अटैच कर दिया था।

हाइकोर्ट के निर्देशन में पूरे मामले की जांच चल रही थी। अब हाइकोर्ट के आदेश पर एसएसपी ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद एएसपी व सीओ सदर रचिता जुयाल की तरफ से सिविल जज दीपाली शर्मा के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

एसएसपी कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि किशोरी का मेडिकल कराने के बाद हाइकोर्ट को रिपोर्ट भेज दी गई थी। हाइकोर्ट के आदेश पर सिविल जज दीपाली शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

किशोरी से अभी तक नहीं मिल पाए परिजन

एक महिला और एक पुरुष माता-पिता होने का दावा कर दो बार किशोरी से मिलने हरिद्वार पहुंचे, लेकिन पहली बार वह अपनी आइडी नहीं दिखा पाए। दूसरी बार उन्होंने किशोरी का संदिग्ध आधार कार्ड दिखाया। उनके राशन कार्ड में भी किशोरी का नाम नहीं दर्ज था। इसी वजह से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई।

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