प्रद्युम्न हत्याकांडः बस हेल्पर अशोक कुमार को आज मिल सकती है जमानत
गुरुग्राम । रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या में एसआइटी द्वारा गिरफ्तार स्कूल बस हेल्पर अशोक की जमानत पर बृहस्पतिवार को विशेष अदालत में सुनवाई होगी। मामले में जमानत मिल सकती है, बशर्ते सीबीआइ विरोध न करे।
वहीं, अशोक के वकील मोहित वर्मा का कहना है कि सीबीआइ दो बजे तक इस पर जवाब देगी फिर इस पर बहस होगी। सीबीआइ जमानत का विरोध नहीे करेगी।
CBI will give reply at 2 PM and then arguments will take place again. CBI is not objecting to the bail: Mohit Verma (counsel for bus conductor Ashok) on hearing in Gurugram sessions court #PradyumanMurderCase pic.twitter.com/0Gc9puxOG8
— ANI (@ANI) November 16, 2017
गौरतलब है कि एसआइटी ने घटना के दिन ही कुछ घंटे बाद बस सहायक अशोक को गिरफ्तार कर दावा किया था कि यही आरोपी है। सीबीआइ ने एसआइटी की थ्योरी को पूरी तरह बदलते हुए 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया है।
जानकारों का मानना है कि एक ही मामले में दो के खिलाफ ट्रायल नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में सीबीआइ यदि छात्र को आरोपी मानती है फिर बस सहायक अशोक को क्लीन चिट देना होगा।
इस आधार पर उम्मीद की जा रही है कि बृहस्पतिवार को यदि सीबीआइ ने विरोध नहीं किया तो अशोक को जमानत मिल सकती है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि जब तक छात्र के खिलाफ सीबीआइ चार्जशीट पेश नहीं कर देती है, तब तक अशोक को क्लीन चिट देने से बचेगी।
कुछ जानकार यह भी बताते हैं कि सीबीआइ की अदालत पंचकूला में है। ऐसी स्थिति में सीबीआइ यह कहकर जमानत का विरोध कर देगी कि जमानत उसकी अदालत से दी जाएगी।
बस सहायक अशोक के अधिवक्ता मोहित वर्मा का कहना है कि जब सीबीआइ ने छात्र को आरोपी मान लिया है फिर अशोक को जल्द ही क्लीन चिट मिलना तय है।