पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत, आवास एवं अन्य सुविधाओं का बिल पास

 देहरादून । विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रदेश सरकार ने बगैर चर्चा के उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं सुविधाएं) विधेयक, 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ये विधेयक लाकर सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ी राहत दी है। उन पर सरकारी दरों से 25 प्रतिशत अधिक आवास किराया दरें लागू होंगी। उन्हें 31 मार्च 2019 से पहले तक का बिजली और पानी के बिलों का भुगतान अपनी जेब से देना होगा। पूर्व मुख्यमंत्रियों में जनरल बीसी खंडूड़ी ने अपने बकाया बिलों का भुगतान कर दिया है। बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों पर लाखों रुपये बकाया है। सदन में सरकार ने पांच अन्य विधेयकों को भी पारित कराया इनमें उत्तराखंड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 है, जिसमें सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के चुनाव लड़ने पर शैक्षिक अर्हता का प्रावधान किया है। इसके अलावा एक साथ दो पद धारण पर रोक में कई धाराएं जोड़ी गई हैं। सदन में कारखाना (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक भी पारित हो गया। इसके जरिये सरकार छोटे उद्योगों को राहत देगी।इसमें कारखाना अधिनयम 1948 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए हैं। शोर शराबे के मध्य सरकार ने ध्वनिमत से संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया। इस विधेयक में पचास से कम श्रमिक वाले संस्थानों या ठेकेदारों को पंजीयन एवं लाइसेंस की बाध्यता से बाहर करने का प्रावधान किया गया है।

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