अल्मोड़ा पुलिस की जनता से अपील
अल्मोड़ा । उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत किराये पर रह रहे किरायेदारों का सत्यापन कराने का दायित्व भवन स्वामी का है अतः आपके भवन में रह रहे किरायेदारों का विवरण अपने निकटतम पुलिस थाने पर अवश्य जमा कराकर पुलिस सत्यापन प्रत्येक द शा में करा लें। जनपद के सभी सभी होटल/ रिजॉर्ट/ धर्मशाला/ गेस्टस्ट हाउस मालिकों व निमार्ण कार्य करा रहे ठेकेदारों से आग्रह है कि वह अपने धरेलु नौकरों व मजदूरों का पुलिस सत्यापन करा लें साथ ही होटल/रिसोर्ट/धर्मशाले/गेस्ट हाउस में रात्रि के दौरान ठहरने वाले यात्रियों का विवरण रखे जाने वाले रजिस्टर में अवश्य अंकित कराये तथा उनसे परिचय पत्र प्राप्त कर उसकी प्रति अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें। पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान कोई व्यक्ति बिना सत्यापन के किराये पर रहते पाया जाने एवं बिना परिचय पत्र के ठहराये जाने पर उसके विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।