यमुना को प्रदूषित करने वाले को 2 साल जेल और 3.5 लाख रुपए जुर्माना
नई दिल्ली । स्थानीय अदालत ने एक बेकरी मालिक को यमुना नदी को प्रदूषिषत करने पर दो साल के लिए जेल भेज दिया और 3.5 लाख रपए का जुर्माना भी लगाया। उस पर यमुना में अशोधित कचरा बहाने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि इसके जैसे लोगों के असंवेदनशील रवैये के कारण ही वर्तमान पीढी को यमुना का शुद्ध और स्वच्छ जल नहीं मिलता है तथा प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से वंचित है।
विशेष जज संजय कुमार अग्रवाल ने बेकरी मालिक विकास बंसल को कैद की सजा के साथ ही उस पर 2.5 लाख रुपए पर्यावरण मुआवजा भी लगाया, जो प्रधानमंत्री राहत कोषष में जमा किया जाना है। इसके अलावा जल प्रदूषषण रोकथाम एवं नियंत्रण कानून 1974 के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी अतिरिक्त एक लाख रपए का जुर्माना लगाया।