1984 anti Sikh riots case: सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई से पीछे हटे जज
नई दिल्ली । वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एके पाठक ने खुद को अलग कर लिया है। विशेष जांच दल (एसआइटी) ने सज्जन कुमार द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने पर उन्हें मिली अग्रिम जमानत को रद करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।
मामले से जुड़े एक वकील से संबंध होने के कारण न्यायमूर्ति ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया और 13 जुलाई को अन्य जज की पीठ के समक्ष याचिका दायर करने का निर्देश दिया।
विकासपुरी और जनकपुरी इलाके में दंगों के दौरान तीन सिखों की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने गत दिसंबर में एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर सज्जन को अग्रिम जमानत प्रदान की थी।
एसआइटी का कहना है कि जांच में सज्जन कुमार सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। लिहाजा, निचली अदालत से उन्हें मिली अग्रिम जमानत को रद किया जाना चाहिए।