हाइब्रिड कारों के लिए तय हुआ GST शुल्क लिया जा सकता है वापिस, मिल सकती है राहत
परिषद द्वारा पिछले सप्ताह जो कर दरें तय की गई हैं उसमें मध्यम और बड़े आकार की हाइब्रिड कारों के लिए कर दरें यात्री कारों के समान रखी गई हैं. जीएसटी व्यवस्था में हाइब्रिड वाहनों पर कुल कर बढ़कर 43 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा. अभी इन वाहनों पर प्रभावी दर 30.3 प्रतिशत की है.
राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर कर का प्रभाव बढ़ जाएगा. हम उद्योग द्वारा साझा की गई चिंताओं को पढ़ रहे हैं. परिषद 3 जून की अपनी अगली बैठक में इस पर पुनर्विचार कर सकती है.
वाहन उद्योग के सूत्रों ने कहा कि वे इस बारे में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी स्थिति रखेंगे और यह बताएंगे कि यह किस तरीके से सरकार की वैकल्पिक उर्जा को प्रोत्साहन की योजना में बाधक बनेगा.