सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश आधार कार्ड को सभी मोबाइल नंबरों से 1 साल के अंदर जोड़ा जाए
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक साल के अंदर सभी मोबाइल ग्राहकों के नंबरों को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नया आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सभी मोबाइल नंबर एक साल के भीतर ही आधार कार्ड से जुड़ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों मोबाइल ग्राहकों के लिए यह आदेश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों जब भी फोन रिचार्ज करवाएं, उससे पहले एक संबंधित फॉर्म भी भरें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वो एक साल के भीतर ऐसी पॉलिसी बनाए कि सिम कार्ड का दुरुपयोग होना बंद हो जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उन मोबाइल का वेरिफिकेशन होना जरूरी है जो कि बैंकिंग के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।
आपको बताते चले कि आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐच्छिक तौर पर आधार कार्ड को जन धन खातों, मनरेगा, ईपीएफ, पेंशन के लागू किया है। पर विमुद्रीकरण के बाद आधार कार्ड के जरिए डिजिटल पेमेंट को आगे लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार नए बदलाव कर आधार कार्ड को बढ़ावा दे रही है।
Source: hindi.oneindia.com