सुप्रीम कोर्ट की जयललिता को फटकार,

नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट ने अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए उसके ऊपर मानहानि का केस करने के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता की कड़ी आलोचना की। विपक्षी नेताओं पर मानहानि का केस दर्ज करने पर जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, आप पब्लिक फीगर है इसलिए आपको आलोचनाओं का सामना करना होगा।
जज ने कहा कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो मानहानि के मामलों के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। राज्य सरकार ने कोर्ट को सूचित किया था कि पिछले पांच सालों में 200 से अधिक मानहानि के मामले दर्ज हुए। मीडिया के खिलाफ 55 मामले दर्ज हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जयललिता को ये बात तब कही गई जब डीएमडीके अध्यक्ष ए. विजयकांत की तरफ से अपने खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज करने की दायर की गई याचिका पर सुनवाई चल रही थी। विजयकांत पर राज्य सरकार ने मानहानि का केस किया था।
विजयकांत का नाम 28 ऐसे मानहानि के मामलों में लिया गया है जिसमें जयललिता और उसकी सरकार शामिल है। जयललिता के प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि दिसंबर में बाढ़ प्रभावित चेन्नई को सरकार ने उचित तरीके से नहीं संभाला। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
इससे पहले गाने में तमिलनाडु सरकार व उनके शराब नीति का विरोध करने पर 45 वर्षीय लोकगायक एस कोवन पर राज्य सरकार केे अपमान का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के इस कदम की निंदा की और अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, तमिलनाडु सरकार की तरह कोई दूसरा राज्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता है। ऐसे मामलों में देशद्रोह का केस नहीं दर्ज किया जा सकता है।

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